छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी, आरटी-पीसीआर मानदंडों में ढील दी |

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 जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब आगमन के 96 घंटे के भीतर की गई जांच की रिपोर्ट को वैध माना जाएगा |



रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए गुरुवार को जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को कुछ छूट प्रदान की है।


नए दिशानिर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से राज्य में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे के भीतर किए गए परीक्षण की नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होने के अनिवार्य प्रावधान में अब ढील दी गई है।



जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब आगमन के 96 घंटे के भीतर की गई जांच की रिपोर्ट को वैध माना जाएगा.


इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के पास यह साबित करने के लिए प्रमाण पत्र हैं कि उन्हें एंटी-कोरोनावायरस टीकों की दोनों खुराक मिल गई हैं, उन्हें भी राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।


जिन हवाई यात्रियों की कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए हवाईअड्डों पर जांच की व्यवस्था की जाएगी।


उन्होंने कहा कि ऐसे यात्रियों को रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा।


उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय सीमा चौकियों पर स्वास्थ्य जांच की इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी।


उन्होंने कहा कि 21 मई से इसे लागू करने के लिए सभी संभागीय आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.


उन्होंने कहा कि निर्देश हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के साथ-साथ रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के हवाई अड्डों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

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